मुरम एवं बोल्डर खनिज के अवैध उत्खनन सिद्ध पाये जाने पर संबंधित पर 54 करोड़ 58 लाख रूपए से अधिक की शास्ति अधिरोपित

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◆ करेरा की चंगेज पहाड़ी खोद, प्लाटिंग करने का मामला

◆BJP मंडल अध्यक्ष सहित तीन भाइयों पर जुर्माना

शिवपुरी। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा तहसीलदार करैरा के प्रतिवेदन एवं खनिज विभाग शिवपुरी के प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदकगण भावेश गोयल, वीनस गोयल, राजेश गोयल पुत्रगण मनीराम गोयल निवासी करैरा पर कस्वा करैरा के सर्वे नं.1898 के भाग में 1,81,944 घनमीटर मुरम/बोल्डर खनिज के अवैध उत्खनन सिद्ध पाये जाने पर 54 करोड़ 58 लाख 32 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की है।

उक्त राशि प्रशमन नही करने की दशा में खनि अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय-पांच के नियम 18 एवं प्रशमन न करने पर नियम 18(5) उपनियम (2) के उल्लंघन की स्थिति में रॉयल्टी का 15 गुना अर्थदंड राशि 13,64,58,000 रूपए, पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 13,64,58,000 रूपए कुल राशि 27,29,16,000 रूपए की दोगुनी राशि 54,58,32,000 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।

उक्त अधिरोपित राशि संबंधित द्वारा आदेश दिनांक से 30 दिवस में खनिज मद 0853 में जमा की जाए। अनावेदक को आदेश की अपील हेतु नियमानुसार समय सीमा की पात्रता होगी। निर्धारित समयावधि के उपरांत अधिरोपित राशि जमा न करने की स्थिति में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

अनुविभागीय अधिकारी करैरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन भूमि की स्थल एवं खसरा अभिलेख से जांच करें, यदि मौके पर कोई अवैध कॉलोनी, खसरे में छोटे भूखण्डों का क्रय-विक्रय पाया जाता है तो म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के तहत प्रकरण तैयार कर 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

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