बंदियो को उनके कानूनी अधिकार से अवगत होना विधिक रूप से आवश्यक -न्यायाधीश

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करैरा। न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत आज उपजेल करैरा, में “प्लीवारगेनिंग एवं जेल अपील के अधिकार सहित अन्य” विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन एवं दिनेश कुमार खटीक प्रथम जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के मार्गदर्शन में किया गया है ।


कार्यक्रम में रज्नेश पाल, न्यायिक ममजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा, द्वारा सबजेल में निरूद्ध बंदियो को ’’प्लीवारगेनिंग, निःशुल्क विधिक सहायता, जेल अपील, सहित बंदियो के स्वास्थय एवं अन्य अधिकार’’ विषय पर बंदियो को जानकारी दी गई । बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया गया कि समस्त बंदी निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र होते हैं समस्त बंदियो के पास अधिवक्ता होना अनिवार्य है, जो बंदी स्वंय अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं होते है। उन्हे विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता योजना अंतर्गत अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते है। तत्पश्चात न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत समस्त बंदियो से उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें उचित कानूनी सलाह भी प्रदाय की गई। साथ ही सहायक जेल अधीक्षक श्री सुनील शर्मा द्वारा बंदियो को जेल मैन्यूल के महत्वपूर्ण बिंदुओ से भी बंदीगण को अवगत कराया।

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