अनुविभागीय अधिकारी एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पंजीकृत अधिवक्ता ही कर सकेंगे पैरवी

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अध्यक्ष बार एसोसिएशन से पंजीकृत अधिवक्ताओं की सूची मांगी

करेरा । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तथा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयो में विधिक कार्रवाई के दौरान केवल पात्र एवं विधिवत पंजीकृत अधिवक्ताओं को ही पैरवी की अनुमति प्रदान की है। परंतु समय-समय पर यह शिकायत प्राप्त होती रहती है कि ऐसे व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है, या जिनका पंजीयन निलंबित या समाप्त है वह भी स्वयं को अधिवक्ता बता कर न्यायालय परिसर में पक्षकारों को गुमराह करने के साथ अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उक्त के संबंध में

अनुभागीय अधिकारी श्री अनुराग निंगवाल ने बार एसोसिएशन करेरा एवं नरवर के अध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी चाही है। जिसमें अनुविभाग करेरा अंतर्गत तहसील करैरा एवं नरवर में बार एसोसिएशन में पंजीकृत वर्तमान अधिवक्ताओं की नामावली जिनका पंजीयन बार काउंसिल आफ मध्य प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मान्य है तथा निष्कासित या गैर सक्रिय अधिवक्ताओं की सूची भी चाही गई है एवं नवीन

नामांकित अधिवक्ताओं का विवरण जो हाल ही में बार में सम्मिलित हुए है,परंतु जिनके द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना शेष है। न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु जारी पहचान पत्र प्रणाली वर्तमान में प्रचलन में है या नहीं। भविष्य में किसी भी गैर अधिवक्ता द्वारा न्यायालय

परिसर में अनुचित गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर बार एसोसिएशन द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण एवं अनुशासनात्मक उपायों की जानकारी भी चाही है। एसडीएम श्री निंगवाल ने बताया कि उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर न्यायालय परिसर में केवल अधिकृत अधिवक्ताओं के प्रवेश एवं पैरवी की अनुमति सुनिश्चित की जाएगी।जिससे विधिक कार्रवाही की शुचिता एवं अनुशासन बनाया जा सके।

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