नरवाई जलाने पर किसान पर दर्ज हुई एफआईआर

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●किसानों को नरवाई न जलाने के लिए दी जा रही है समझाइश

शिवपुरी। खेतों में फसल कटाई के बाद बचे अवशेष अथवा नरवाई जलाना प्रतिबंधित है। इस संबंध में कृषि विभाग के स्थानीय अमले और अन्य माध्यमों से भी लगातार जानकारी भी दी जा रही है।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसके तहत कोलारस के लुकवासा के ग्राम उकावल में नरवाई जलाने पर किसान पर एफआईआर दर्ज की गई है।
कृषि विभाग के उपसंचालक डॉ यू एस तोमर ने बताया कि सूचना मिलने पर कृषि विकास अधिकारी कोलारस और पटवारी के द्वारा किसान सुल्तान सिंह के खेतों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान किसान द्वारा खेत में नरवाई में आग लगाते हुए पाया गया जिस पर किसान सुल्तान पुत्र भगचंदी जाटव के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया गया है। नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है और मृदा की उर्वरा शक्ति खत्म होती है। किसानों को लगातार इसकी जानकारी दी जा रही है। प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है और उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही की जा रही है।

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