सड़क दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए समुचित प्रबंध किए जाएं- कलेक्टर

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सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए निर्देश
शिवपुरी। ऐसे स्थल जो ब्लॉक स्पॉट के रूप में चिन्हित है वहां पर परिशोधन कार्य, खूबत घाटी पर गति सीमा बॉर्ड और सड़क मरम्मत के दौरान डायवर्सन पॉइंट पर आवश्यक साइन और

चेतावनी सूचक का लगाया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटना ना हो इसके लिए सभी समुचित प्रबंध होना चाहिए। संबंधित सभी विभागों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार तत्परता से कम होना चाहिए।


कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट होने वाले मार्गों पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए और हाई मास्ट लाइट चालू रहे जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा।


सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कीगई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, आबकारी, नगर पालिका, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, परिवहन विभाग के अधिकारी और थाना प्रभारी यातायात उपस्थित रहे।


कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर चर्चा करते हुए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों से समन्वय कर निर्देशानुसार कार्यवाही हो। आबकारी अधिकारी को मदिरा की

दुकानों के संचालन के संबंध में निर्देश दिए हैं। नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर जो भी शराब की दुकानें हैं, नियमानुसार संचालन हो। अवैधानिक

रूप से संचालित अहाते बंद कराए जाएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शराब दुकानों के बाहर लोग भीड़ इकट्ठा करके शराब का सेवन न करें। आबकारी की टीम द्वारा निरीक्षण कर कार्यवाही की जाए। उसके अलावा मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी यह ध्यान दें कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां सुनसान एरिया है वहां स्ट्रीट लाइट

ठीक रहे। सड़कों और फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी रहना चाहिए। सड़क पर आवारा मवेशियों को गौशाला में शिफ्टिंग कराई जाए और आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके सींगो पर रेडियम टेप लगाया जाए।

इसके अलावा जिले में संचालित सीवर प्रोजेक्ट के कारण शहर में कई चैंबरों के ढक्कन रोड से ऊपर होने के कारण कई बार सड़क दुर्घटना घटित होती हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।


परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की जाए। ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी लेकर चलने पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यातायात पुलिस की टीम को भी शहर की यातायात व्यवस्था सही रखने के निर्देश दिए हैं। गाड़ी चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट, शराब

पीकर वाहन चलाने, तीन सवारी और रेड लाइट जंपिंग वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, ओवरलोडिंग माल और सवारी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समय-समय पर स्कूल बसों को चेक करके सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए।

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