करैरा। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन, अवैध शराव की धरपकड, स्थाई/गिरफ्तारी वारन्ट तामील लोकसभा चुनाव -2024 के तहत जीरो टालरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये उक्त निर्देश
के पालन मे करैरा पुलिस द्वारा काम्बिंग गस्त के दौरान जिलाधीश शिवपुरी के आदेश क्र. 0009/जि.बदर/2024/296 दिनांक 08.04.2024 मे पारित आरोपी शिवम केवट पुत्र प्रमोद केवट उम्र 20 साल निः) वार्ड क्र0 13 करैरा थाना करैरा जिला शिवपुरी का जिला शिवपुरी एवं उसके
आसपास के सीमाबर्ती जिले गुना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया था जिसके तहत अनावेदक शिवम केवट पुत्र प्रमोद केवट उम्र 20 साल नि० करैरा थाना करैरा जिला शिवपुरी को उसके निवास स्थान न्यू कालौनी वार्ड क्र0 08 करैरा में जाकर
चैक किया तो अनावेदक शिवम केवट उपस्थित मिला, जो आरोपी राज्य सुरक्षा अधि. 1990 की धारा 5(क) एवं 5 (ख) का स्पष्ट रूप से उल्लघंन करता पाया गया है जो धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि. का दण्डनीय पाया जाने से व वैध आदेश का उल्लघंन करना पाया जाने से धारा 188 भादवि का अपराध घटित पाया जाने समक्ष पंचान आरोपी शिवम केवट को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया तथा
आरोपी के बिरूध्द का अपराध क्रं.315/24 धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि० एवं धारा 188 भादवि कायम किया गया आरोपी को माननीय न्यायालय को पेश किया गया, जेल बारंट बनने पर आरोपी को जेल करैरा दाखिल किया गया
आरोपी का आपराधिक बृत्तांत निम्न है-
- अप क्रं. 677/23 धारा 323,294,506,34 भादवि 3 (1) द, ध, 3 (2) 5क एससीएसटी एक्ट
- अप क्रं.266/21 धारा 323,294,506,34 भादवि 3 (1) द, ध, 3 (2) 5क एससीएसटी एक्ट
- अप क्रं. 114/23 धारा 452,294,323,427,506,34 भादवि 3 (1) द, ध, 3 (2) 5क एससीएसटी एक्ट
- अप क्रं.301/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट 27 आर्म्स एक्ट
- अप क्रं. 175/24 धारा 452,323,294,427,506 भादवि
- अप क्रं. 176/24 धारा 34(2) आवकारी एक्ट
- अप क्रं. 315/24 धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि० एवं धारा 188 भादवि
इनकी रही भूमिका थाना प्रभारी निरी० सुरेश शर्मा, उनि कलेस्तुस लकडा, सउनि पुष्पेन्द्र सिंह, सउनि प्रवीण त्रिवेदी, प्र0आर0 1002 शरद कुमार, प्र0आर0 136 दुर्गाचरण शर्मा, आर0