म.प्र.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर होगी दंडनीय कार्यवाही

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शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से म.प्र.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत कोई भी सामान्यजन या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता व पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा ना ही ऐसी कोई सामग्री चस्पा करेगा। शासकीय व अर्धशासकीय सम्पत्ति जैसे टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड़ डिवाइडर, स्थानीय निकायों द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि न तो प्रदर्शित किये जायेंगे और ना ही लगाये जायेंगे। शासकीय सड़क, मार्ग आदि को आर-पार /क्रॉस करती या शासकीय सड़क के समानांतर झडियां, लाईट की सीरिज, चांदनी आदि नहीं लगाई जाती है।

निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्प्ले या प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
शासकीय विरूपित सम्पत्ति को पुनः मूल स्वरूप में लाने हेतु जिला अंतर्गत सभी नगर पालिका क्षेत्र एवं सभी जनपद क्षेत्र अंतर्गत जांच अधिकारियों का दल भी गठित किया गया है।

गठित दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अधिनियम अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी इस कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
यदि किसी व्यक्ति या राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो विभागीय

अधिकारी या सम्पति के मालिक की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। विभिन्न शासकीय विभागों के परिसर व भवनों के विरूपण को हटाने का

दायित्व संबंधित जिला विभाग प्रमुख का होगा। आदेश जारी होते ही अपने भवन/परिसर से संपत्ति का स्वरूप विकृत करने वाली सभी आपत्ति जनक सामग्री हटाकर 02 दिवस में अपना प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी को प्रस्तुत करेंगे।

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