शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी। इसके लिए अभ्यर्थी को तीन अलग-अलग तिथियों में समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत विधानसभा निर्वाचन में उन अभ्यर्थियों जिनके विरूद्ध आपराधिक मामलें या तो लंबित है या पूर्व से सिद्ध दोष है, के द्वारा तथा उनके राजनैतिक दलों, जो अभ्यर्थी खडे करते है, के द्वारा अनुपालन करने हेतु बाध्य है। यदि बरी हो गया है तो प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रकाशन, समाचार पत्र में उचित स्थान पर तीन अलग-अलग तिथियों में किया जायेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम से कम 7 सेकंड का प्रसारण किया जायेगा। प्रसारण का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य रहेगा। अन्तिम प्रसारण मतदान समाप्ति समय से 48 घण्टे पूर्व किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशन / प्रसारण हेतु आरओ सी-3 में अभ्यर्थी को अनुस्मारक देगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशन फॉर्मेट सी-1 में किया जायेगा। प्रकाशन एवं प्रसारण उपरांत अभ्यर्थी समाचार पत्रों की कटिंग के साथ उस पर उपगत व्यय की जानकारी फार्मेट सी-4 में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा आरओ को प्रस्तुत करेगा। उपगत व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोडा ज़ायेगा।
अभ्यर्थी और सम्बंधित दल ऐसे आपराधिक मामलों को अपने क्षेत्र मे व्यापक रूप से वितरित समाचार पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाम वापसी की अंतिम तारीख के दूसरे दिन से मतदान के 2 दिवस पूर्व के मध्य कम से कम 3 अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित प्रसारित करेगा।आपराधिक मामलों के प्रकाशन की रीति के तहत प्रथम प्रकाशन-नाम वापसी के पश्चात् प्रथम 4 दिवस में, द्वितीय प्रकाशन-अगले 5वें से 8वें दिन के मध्य। तृतीय प्रकाशन-9वें दिन से प्रचार अवधी के अंतिम दिवस तक किया जाएगा।
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