नेशनल लोक अदालत में विधुत प्रकरणों की राशि में दी जावेगी छूट

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करैरा।म प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में आगामी माह 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत कें सबंध में अधिवक्तागण के साथ प्रीसिटिंग बैंठक का आयोजन किया गया।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयो में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण फौजदारी, सिविल, विधुत, हिन्दू विवाह अधिनियम संबंधी प्रकरण, मोटर दुर्घटना, बीमा, चैक बाउन्स के साथ ही बैंक, नगर परिषद के जल कर, सम्पति कर,एवं विधुत के प्रीलिटिगेशन संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।


बैठक में जिला न्यायाधीश डी एल सोनिया ने बताया कि विधुत के धारा 135 लिटिगेशन प्रकरणों में विधुत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं प्रीलिटिगेशन स्तर के प्रकरण में सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत उक्त छूट सिविल दायित्व की राशि रू0 50000/-पचास हजार तक की राशि के प्रकरणो के लिए सीमति रहेगी । नगरपरिषद एवं बैंक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदाय की जावेगी। अधिवक्तागणों द्वारा अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करना व्यक्त किया। बैठक में न्यायाधीश डी एल सोनिया द्वितीय जिला न्यायाधीश , प्रदीप कुशवाह प्रथम जिला न्यायाधीश, एम के वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीकृष्ण बुखारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , श्रीमति कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , सुश्री मोनिका यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सहित अभिभाषक संघ करैरा के अधिवक्तागण विनोद जैन एड.एल के. चतुर्वेदी , हर्षवर्द्धन दुबे एजीपी,धनजंय पाण्डे एजीपी, बी के गुप्ता धनीराम यादव ,राजीव भार्गव अशोक जैन, अतुल सक्सेना ,गिरीश गोयल अतुल भार्गव , वीरेन्द्र गुप्ता ,सतीश सेन, धनीराम लोधी, धर्मेन्द्र यादव , प्रशांत त्रिपाठी, निहाल लोधी उपस्थित रहे।

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