नगरपालिका सीमा में पाले जाने वाले प्रत्येक पशु का अब रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य

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शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा शहर में इधर-उधर घूमने वाले आवारा पशुओं के संबंध में नियमावली बनाई गई है। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2023 में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम-2023 के अंतर्गत

नगरपालिका सीमा में पाले जाने वाले प्रत्येक पशु का अब रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य होगा।
नियम के अनुसार नगरपालिका सीमा में रखे गये प्रत्येक पशुस्वामी को अधिसूचना जारी होने के 03 माह के अंदर पशु के रजिस्ट्रेशन के लिए नगरपालिका / नगरपरिषद में अनुज्ञापन प्राधिकारी को

निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद पशु चिकित्सक द्वारा पशु की जांच की जायेगी तथा यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि पशु किसी संक्रमण रोग से पीडित नहीं है, और वह बाडा / परिसर में रखने के योग्य है। इसके बाद संबंधित नगरीय निकाय द्वारा पशु में टैग या कोड लगाया जायेगा, जिसका एक विधिवत रजिस्टर नगर पालिका कार्यालय में भी संधारित किया जायेगा। किसी भी पशु का रजिस्ट्रेशन केवल एक वर्ष के लिए ही मान्य किया जायेगा। एक वर्ष की समाप्ति से पहले पशुपालक / स्वामी को पशु का नवीनीकरण कराना होगा। यदि कोई अपंजीकृत पशु सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर घूमता हुआ पाया
जाता है तो नगरीय निकायों द्वारा उस पशु को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जायेगा।

एक सप्ताह के अंदर स्वामी द्वारा दावा कर कांजी हाउस से निर्धारित शुल्क देकर उस पशु को छुड़ाया जा सकता है। दावा प्राप्त नहीं होने पर नगरपालिका द्वारा उपयुक्त रीति से उसका निपटान किया जायेगा। यदि कोई पंजीकृत पशु दो बार से अधिक आवारा भटकते हुए पाया गया तो संबंधित अधिकारी उस पशु के स्वामी को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर सकेगा और जुर्माना भी लगा सकेगा।
इसके साथ ही पशुओं के प्रति क्रूरता होने या अन्य कोई संक्रमित रोग से ग्रसित होने पर लाईसेंस निरस्त भी किया जा सकता है, इसके लिए पशुपालक / स्वामी को नोटिस भी जारी किया जा सकेगा। संबंधित निकाय अपने क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर उनका बंध्याकरण भी कर सकेगा, इस कार्य के लिए पशु कल्याण संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं आदि का सहयोग भी लिया जा सकता है। राजपत्र में पशुओं के रजिस्ट्रेशन एवं आवारा पशुओं के लिए पैनल्टी भी निर्धारित की गई है। श्वान के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क 150 रूपए तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 50 रूपए, गाय, भैंस, बैल के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क 200 रूपए तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 100 रूपए तथा अन्य पशुओं के लिए यह राशि रजिस्ट्रीकरण शुल्क 50 रूपए तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 25 रूपए निर्धारित किया गया है। इन नियमों का पालन करने हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिले के समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

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