करैरा। जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर दो शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत की गई है।
इस संबंध में जारी आदेश में थाना करैरा के ग्राम मछावली निवासी कदम सिंह जाटव पुत्र टुडुआ जाटव का शस्त्र लाइसेंस 149/2011/111/डीएम/एसआईपी तथा थाना तहसील करैरा के वार्ड नंबर-12 निवासी सोनू उर्फ ब्रजमोहन लाक्षाकार पुत्र मोतीलाल लाक्षाकार का शस्त्र लाइसेंस 23/2022/111/डीएम/एसआईपी पर दर्ज शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।