करेरा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी दीपक गुप्ता के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष सह द्वितीय जिला न्यायाधीश डी एल सोनिया द्वारा सबजेल करैरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों से उनकी दिनचर्या, खानपान एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई, बंदियों द्वारा समय पर भोजन नाश्ता दिया जाना व्यक्त किया।
निरीक्षण के पश्चात विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करते हुए जिला न्यायाधीश डी एल सोनिया द्वारा बंदियों को बताया कि यदि किसी प्रकरण में बंदी को सजा हो गई है तो बंदी को जेल अपील करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता यदि समय या परिस्थिति के कारण गलत कार्य हो भी गया है तो उससे सबक लो, जेल पाप भोगने का स्थल न होकर अपने अपराध का प्रायश्चित करने का स्थान माने अपराध के संबंध में आत्मअवलोकन करे एवं जो गलती हुई है आगे दोबारा न हो इसका प्रयास करे। इसके अतिरिक्त बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिवक्ता योजना के बारे में बताया कि जिन बंदियो के पास अधिवक्ता नहीं है वह विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करा सकते है। सहायक अधीक्षक सुनील शर्मा द्वारा बंदियो को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भी अपने परिजन से बात कर सकने की सुविधा से अवगत कराया।