समझाईश का असर नही तो नरवाई जलाने वाले कृषक पर FIR

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◆34 कृषको पर एसडीएम ने किया ढाई ढाई हजार का जुर्माना

करैरा । प्रचार प्रसार से समझाईश के बाद भी न मैंने पर अब नरवाई जलामे बाले किसानों के खिलाफ प्रशासन शख्त हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करैरा अनुराग निंगवाल ने पराली (नरवाई) जलाने की घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए आज एक कृषक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट पर एक कृषक के खिलाफ FIR हुई है वही 34 अन्य कृषकों पर 25-25 सौ रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।


कृषि विस्तार अधिकारी अनिल की रिपोर्ट पर करेरा थाने में आज ग्राम वेरखेड़ा के दीमान निवासी रावत पुत्र नवल रावत के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा 34 कृषकों पर कुन्नू देवरी खुर्द, रामप्रसाद देवरी खुर्द, भगवान सिंह देवरी खुर्द, रणवीर सिंह खडीचा, पूरन सिंह काकर, मोहन सिंह खिरिया, राजेंद्र सिंह खड़ीचा, बोहरे सिंह खड़ीचा, कलावती खड़ीचा, देवेंद्र सिंह पुलहा, शिवनारायण पुलहा, जितेंद्र कुमार धमधोली, रंगी जाटव बरसोदी, पंजाब सिंह नरोआ, कस्तूरी निजामपुर, सरदार सिंह फूलपुर, कमला देवी देवरी, परमाल सिंह काली पहाड़ी, गजेंद्र सिंह काली पहाड़ी, नवल सिंह काली पहाड़ी, प्रभु जुझाई, रामश्री काली पहाड़ी, परमाल सिंह काली पहाड़ी, मीना बाई काली पहाड़ी, खलकू सोनहर, रामकिशन काली पहाड़ी, पान कुमार काली पहाड़ी, भान सिंह रावत केरूआ, बृजमोहन धमधोली, सुरेश देवरी खुर्द, अनीता देवी देवरी खुर्द, चंदन देवरी, रामरावत इमलिया पर 25-25 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है ।एसडीएम श्री अनुराग निंगवाल ने सभी कृषकों को कड़ी चेतावनी दी है कि पराली जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। भविष्य में ऐसा करने पर एफआईआर सहित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि पराली को जलाने के बजाय खाद बनाने या अन्य वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करें, ताकि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके।

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