शिवपुरी। शिवपुरी में विगत दिवस खनियाधाना के ग्राम रजावन में नाव पलटने की घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए आवश्यक नियंत्रण किया जाना जरूरी है।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने शिवपुरी जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। जिसके तहत शिवपुरी जिलांतर्गत नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों में यात्रियों का नाव द्वारा परिवहन किये जाने हेतु नाविकों द्वारा संबंधित नगर पालिका अथवा जनपद पंचायत में नाव का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा एवं संबंधित नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत द्वारा उक्त के संबंध में रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।
जारी आदेश के तहत नाव संचालन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक नाव का राज्य आपदा मोचन बल (एसडीईआरएफ) से प्रत्येक 06 माह में भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा। नाव को उसकी क्षमता से अधिक भारित नहीं किया जाएगा और यात्रियों को नाव में क्षमता के अनुसार ही बैठाया जाएगा। नाव में यात्रियों के बैठने की क्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र राज्य आपदा मोचन बल से प्राप्त किया जाएगा।
नाव का संचालन प्रशिक्षित अथवा अनुभवी चालकों द्वारा किया जाएगा एवं नाविकों को तैराकी आना अनिवार्य होगा। नाविकों को नाव पर पर्याप्त संख्या में व अच्छी स्थिति में सुरक्षा उपकरण (जैसे कि लाइफ जैकेट, फ्लैग, सायरन और टॉर्च आदि) रखना अनिवार्य होगा तथा नाव में परिवहन के दौरान यात्रीगण लाईफ जैकेट का उपयोग करें, यह नाविकों की जिम्मेदारी होगी। संबंधित नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों पर नाव संचालन की समय सारिणी और मॉनिटरिंग / देख-रेख करने वाले सदस्यों के नाम की सूची रखना अनिवार्य होगा। संबंधित नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों पर नज़दीकी एनडीआरएफ अथवा एसडीईआरएफ के सदस्यों के मोबाइल नंबर रखना अनिवार्य होगा। खराब मौसम, आंधी, बारिश जैसी स्थिति में नाव का संचालन नहीं किया जाएगा। नाव द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को कभी भी नाव चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई यात्री नाव के संचालन में हस्तक्षेप करता है या धमकाता है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या क्षेत्राधिकारी कार्यालय को सूचित करना होगा। नाविकों एवं यात्रियों को नाव पर धूम्रपान, शराब पीने या कोई भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए तथा यात्रियों को नाव पर सुरक्षित रूप से बैठने और खड़े होकर यात्रा न करने के संबंध में बाधित किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार उक्त आदेश के पालन की निगरानी संबंधित क्षेत्र के पंचायत सचिव व सहायक सचिव द्वारा की जाएगी तथा उल्लंघन पाये जाने पर उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं संबंधित पुलिस थाने में करना अनिवार्य होगा। शिवपुरी जिलांतर्गत जिस जल संरचना में नाव द्वारा यात्रियों का परिवहन हो रहा है, ऐसे जल संरचना के नियंत्रणकर्ता अधिकारी की यात्रियों के परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी निगरानी की जिम्मेदारी रहेगी।