73 हजार कीमत की अबैध शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

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करैरा।नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए करैरा पुलिस ने 73 हजार कीमत की अबैध शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने इनके कब्जे से 10 पेटी देशी शराब, दो पेटी अंग्रेजी शराब,1 पेटी वियर ले साथ काले रंग की लास्टिक की कट्टी में

op शराब जप्त की है एक आरोपी मामले में फरार हो गया है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अंकेश लोधी, हनुमंत लोधी निवासी ग्राम टीला बताए गए है।

मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति टीला खैराई रोड पर बने पटेल ढाबा के पीछे खेत मे शराब रखे हुये शराब परिवहन करने हेतु बाहन का इंतजार कर रहै है । मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु बताये स्थान टीला खैराई रोड पर वने पटेल ढाबा के पीछे खेत मे पहुचे तो तीन व्यक्ति

गत्ते के कारटून एव नीले रंग की प्लास्टिक कैन रखे दिखे जो पुलिस को देख कर भागने लगे जिसे हमरायी फोर्स की मदद से घेर कर दो व्यक्ति को पकडा जिसमे से एक व्यक्ति रात का अंधेरा होने से भाग गया दो व्यक्ति को नाम पता पूछा तो उसमे से एक ने अपना नाम अंकेश पुत्र कीरत

सिंह लोधी उम्र 27 साल निवासी ग्राम टीला एव दूसरे ने अपना नाम हनुमंत पुत्र कोक सिहं लोधी उम्र 27 साल निवासी ग्राम टीला बताया एव भागने बाले का नाम पता पूछने पर बृजेन्द्र लोधी पुत्र कीरत सिहं लोधी निवासी ग्राम टीला का होना बताया उक्त व्यक्ति के पास रखे हुये गत्ते के

कारटूनो को खोलकर देखा तो 10 गत्ते के कारटून मे देशी मदिरा प्लेन शराब के , 02 गत्ते के कारटूनो मे अंग्रेजी शराब गौआ कम्पनी की शराब , एक बोल्ट कम्पनी की वियर की गत्ते की पेटी जिसमे काँच की बोतलो मे 12 बियर भरी है , एक नीले रंग की प्लास्टिक की केन जो ऊपर ढक्कन तक ओपी शराब से भरी हुई है उक्त व्यक्ति से शराब रखने व लाने ले जाने के संबंध मे लायसैंस चाहा गया तो अपने पास कोई लायसेंस न होना बताया

10 गत्ते के कारटून मे देशी मदिरा प्लेन शराब, 02 गत्ते के कारटूनो मे अंग्रेजी शराब गौआ कम्पनी की शराब, एक बोल्ट कम्पनी की वियर की गत्ते की पेटी जिसमे काँच की बोतलो मे 12 बियर, एक नीले रंग की प्लास्टिक की केन ओपी शराब को विविधत जप्त की गई एव आरोपीगण अंकेश लोदी, हुनमंत लोधी को विविधत  गिरफ्तार किया गया है एव फरार आरोपी बृजेन्द्र लोधी की तलास की जा रही है आरोपीगणो के विरुध्द अपराध क्रमांक 866/24 धारा 34(2),49(ए) आबकरी एक्ट का पंजीबध्द किया गया । 

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