शिवपुरी। अभी हाल ही में जिले में पिछोर, करेरा क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें बिना किसी सूचना या अनुमति के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा स्थापना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है। शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी को इन निर्देशों का पालन करना है।
इस संबंध में विधायकगण, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और भीमआर्मी सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि के साथ बैठक आयोजित की गई और सभी को शासन के निर्देशों के पालन के लिए कहा गया। इसके अलावा सभी से इस संबंध में सुझाव भी लिए गए।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कहा कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें नगरीय निकाय या पंचायत क्षेत्र जहां कहीं भी प्रतिमा स्थापित किया जाना है वहां पर प्रक्रिया अनुसार आवेदन दें और अनुमति लेना होगी। भूमि आवंटन के लिए भी नियम है।
बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित न करें। सामाजिक सौहार्द्र का वातावरण बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुष की प्रतिमा स्थापित की जा रही है उनके संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो।
निर्विवाद स्थल पर ही प्रतिमा स्थापित की जाए। किसी एजेंसी द्वारा प्रतिमा स्थापना का कार्य किया जाएगा यह भी उल्लेख करें।
पक्के पत्थर या धातु की प्रतिमा ही स्थापित करें
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि प्रतिमा का निर्माण पक्के पत्थर या धातु से ही होना चाहिए। सीमेंट, कच्चे स्टोन, मार्बल आदि से निर्मित प्रतिमा ना रखें। प्रतिमा टूटने के कारण भी कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।
बैठक में उपस्थित पिछोर विधायक प्रीतम लोधी, करैरा विधायक रमेश खटीक और पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने भी बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों से कहा कि इसमें सभी के स्तर से प्रयास होना चाहिए। आज प्रशासन द्वारा बैठक में जो बात कही गई है नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया से ही अनुमति लेकर प्रतिमा स्थापित करें।