करैरा।जिला दण्डाधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के तहसील करैरा के ग्राम भैंसा के एक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। निलंबित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी में सोनू तिवारी पुत्र रामहेत तिवारी की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 78/2023/।।।/ डीएम/एसपीआई को निलंबित किया गया है।
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