करैरा। प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह द्वारा धारा 376 (1) भा.दं.वि. के आरोप में वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की घटना के आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 1000 रू. अर्थदंड एवं धारा 450 भा.दं.वि. में तीन वर्ष के कारावास व 500 रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी धनंजय पाण्डेय अपर लोक अभियोजक व न्यायालय कार्यवाही में कोर्ट मुंशी संजय तोमर ने न्यायालय कार्यवाही में सहयोग किया।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि- फरियादिया ने अपनी लड़की व अपने नाती के साथ उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं ग्राम समुहा में अपने नाती के साथ अकेली रहती हूं। मेरे लड़के व बहू की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 18.10.2020 को रात करीब 9 बजे गांव में माता
की मूर्ति पर दर्शन करने गई थी, रात 10 बजे जब वह वहां से वापस लौटकर आयी तो मेरे घर की पौर में गब्बर प्रजापति छुपा हुआ था। लाईट के उजालें से उचे पहचान लिया था। उसने मेरी क्वारी भर कर पकड़ लिया। मेरा मुंह दबाकर घर के
अंदर आंगन में ले गया। मेरे साथ जबरदस्ती बुरा काम / बलात्कार किया। घटना की जानकारी अपनी पुत्री को बताई फिर मै स्वयं, नाती व
लड़की को लेकर थाने में रिपोर्ट की पुलिस थाना करैरा ने अपराध कमांक 605/2020 धारा 376, 450, 506 भादंवि का प्रकरण कायम किया। सत्र न्यायालय में प्रकरण एस.टी.54/2021 का न्यायालय में प्रचलित रहा। विचारण उपरांत सजा सुनाई।