शिवपुरी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी/ पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने के इच्छुक आवेदकगण संबंधित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा उक्त पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्रस्तुत कर सकते हैं। अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तत करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर नियत की जाती है। नियत 3 नवंबर के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा नस्तीबद्ध किए जाएगे।
जारी आदेश के तहत गृह विभाग सेवाओं एवं त्योहारों के दौरान आतिशबाजी/पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को Business Reform/Ease of Doing Business अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अस्थायी आतिशबाजी /पटाखे अनुज्ञप्ति के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा एम.पी. ई- सर्विस पोटल htps://services.mp.goy.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु नवीन
व्यवस्था प्रारंभ की गयी थी।
इस हेतु आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन आवश्यक दस्तावेज यथा पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, अस्थायी आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस, शपथ-पत्र आदि संलग्न करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा। पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए तथा जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय ৪ के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो। उक्त पूर्णतः नियमानुसार भरे गये आवेदनों को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय शिवपुरी द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चत कर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।
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