शिवपुरी। जिला दण्डाधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के 15 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई है।
निलंबित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों में रामेश्वर पुत्र श्रीलाल रावत निवासी ग्राम बहगंवा थाना सीहोर, मंगल पुत्र जगन्नाथ रावत निवासी ग्राम कालीपहाड़ी थाना सीहोर, नीलम पुत्र बृखभान सिंह यादव निवासी ग्राम खड़ीचरा थाना मायापुर, महेश पुत्र हरप्रसाद रायत निवासी मायापुर थाना मायापुर, इन्द्रपाल पुत्र किशन सिंह यादव निवासी ग्राम बादली थाना मायापुर, बाघराज पुत्र भमरी जाटव निवासी ग्राम पीपलखेड़ा थाना मायापुर, रघुवीर उर्फ रामकरन पुत्र हरनाम सिंह यादव निवासी ग्राम बादली थाना मायापुर, अरविंद उर्फ पप्पुन पुत्र वीरेन्द्री सिंह ठाकुर निवासी ग्राम पडोरा थाना मायापुर, राजू पुत्र राजेन्द्रन सिंह तोमर निवासी ग्राम बघारी थाना मायापुर, लखन पुत्र बालमुकुंद लोधी निवासी ग्राम हीरापुर थाना मायापुर, उदयभान पुत्र गजराज सिंह यादव निवासी ग्राम पचराई थाना मायापुर, महाराज कुमार पुत्र नारायण सिंह यादव निवासी ग्राम डाबर थाना मायापुर, बलविन्द्र पुत्र अंग्रेज सिंह सिक्खा निवासी ग्राम ढिगवास थाना नरवर, अंग्रेज सिंह सरदार पुत्र गुर्वत सिंह सरदार निवासी ग्राम ढिगवास थाना नरवर तथा परघट उर्फ बगघा पुत्र साहब सिंह सिक्खर निवासी ग्राम ढिगवास थाना नरवर की शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई है।
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