शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु शस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने व प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलंबित किया है। उक्त समस्त शस्त्र अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्ति आदेश जारी होने के 03 दिवस में अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी के पास जमा कराएं।
जारी आदेश के तहत आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु जिले में प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलंबित कर तत्संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए है। जिसके तहत लोकहित में वांछनीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला शिवपुरी में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में रहने वाले एवं उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्ति धारकों की शस्त्र अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सर्वसाधारण को निम्नांकित निर्देश प्रदान किए है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग व उपयोग नहीं करेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों, संगठनों और निर्वाचन कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं / व्यक्तियों की निर्वाचन संबंधी गतिविधियों प्रारंभ हो गई है। समस्त शस्त्र अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के 03 दिवस में अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी के पास जमा करायेंगे।
थाने शस्त्र जमा करने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी शस्त्र अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारी को शस्त्र जमा करने की पावती प्रदान करेंगे। अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करने की स्थिति में डीलर द्वारा शस्त्र जमाकर्ता को शस्त्र जमा करने की रसीद प्रदान की जाएगी, जिसकी छायाप्रति शस्त्र अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
सभी अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर शस्त्र जमा करने वाले अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाने एवं कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा में 7 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन अवधि में अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता/ किसी को भी अस्त्र-शस्त्र एवं कारतूस का क्रय विक्रय नहीं करेंगे तथा यह आदेश जारी होने के दिनांक के अंकित स्टॉक की जानकारी संबंधित पुलिस थाने एवं इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ थाना प्रभारी/ अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर्स का प्रति सप्ताह में संयुक्त भौतिक सत्यापन करेंगे। अनुुुुुुुुुुुुुुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा शस्त्र सुरक्षित स्थिति में रखने का दायित्व संबंधित जमाकर्ता का होगा।कानून व्यवस्था के संधारण, निर्वाचन एवं सुरक्षा प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों जैसे आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड, केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल एवं बैंकों की सुरक्षा में संलग्न लायसेंसधारियों, चुनाव कार्य में संलग्न कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक सेवा के अधिकारीगण इस आदेश से मुक्त रहेंगे। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रमाणीकरण उपरांत नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्यों एवं पब्लिक सेक्टर यूनिट में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी व सुरक्षा प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी एवं अन्य आपातिक विशेष कारणों से शस्त्र जमा करने से छूट संबंधी आवेदन इस हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे जाएगे।
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