नरवर। थाना क्षेत्र के बरखेड़ी गांव में वन परीक्षेत्र सतनवाड़ा की बीट शेरगढ़ के कक्ष क्रमांक 919 में लगभग 3.22 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रामकों द्वारा अतिक्रमण कर कच्चे पक्के मकान, ट्यूबवेल, कुआं आदि का खनन कर कृषि कार्य किया जा रहा था।
वन विभाग के एसडीओपी एल्वन बर्मन ने बताया कि उक्त वन भूमि में अजमल पुत्र अल्लु खान, इस्लाम पुत्र अल्लू खान, वकील पुत्र अल्लू खान निवासी ग्राम शेरगढ़ द्वारा वन परीक्षेत्र सतनवाड़ा की बीट शेरगढ़ के कक्ष क्रमांक 919 में लगभग 3.22 हेक्टेयर वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से
कब्जा किया गया था जिसके फलस्वरुप संबंधित के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (क) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 669 / 12 दिनांक 19 सितम्बर 2022 पंजीबद्ध किया गया। अतिक्रमित भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अंतर्गत अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्र है। वन परीक्षेत्र
अधिकारी सतनवाड़ा द्वारा 27 सितम्बर 2022 से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 के अंतर्गत वन मंडल अधिकारी शिवपुरी की अनुशंसा पर नोटिस जारी किया गया।
जारी नोटिस में अतिक्रमण कर्ताओं को सूचित किया गया कि वे नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अतिक्रमण स्वेच्छा पूर्वक हटा लें। यदि अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। किंतु अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा आज 6 जुलाई तक स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
जिसके तहत राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रूपए है।
इस मौके पर करेरा एसडीएम दिनेश शुक्ला, एसडीओ फॉरेस्ट एल्वन बर्मन, एसडीओ फॉरेस्ट करेरा एम.के.सिंह, रेंज ऑफिसर के.पी.एस. धाकड़, गोपाल जाटव, शैलेंद्र तोमर, तहसीलदार विजय शर्मा, नायब तहसीलदार किरण सिंह, एसडीओपी पुलिस एवं भारी तादाद में पुलिस व वन अमला मौजूद रहा।