लूट के मामले में आरोपियों के 7-7 के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा

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करैरा। द्वितीय सत्र न्यायाधीश करैरा डी.एल. सोनिया द्वारा आज एक प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए लूट के मामले में आरोपियों की 7- 7 साल के कारावास के साथ अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 394 आई.पी.सी., 11/13 डकैती अधिनियम के तहत चल रहे प्रकरण में सुनाई।

मामला इस तरह से है कि फरियादी बृजेश पुत्र किशोरालाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं अपने नौकर नारायण जाटव के साथ कलोथरा पैट्रोल पंप से दिनभर की रकम लेकर जो करीब 2,52,000/ रू. थी, लेकर घर आ रहे थे। हाईवे रोड पर

सिल्लारपुर तिराहे के पास एक आरोपी ने सरिया मारा जो मेरे दाहिने आंख के नीचे लगा, चोट होकर मेरे कपडे खून से बिगड़ कर में जमीन पर गिर पड़ा था। एक अन्य आरोपी ने रूपये से भरा बैंक छीनकर भागने का प्रयास किया और उसने पैसा छीनने पर मेरे ऊपर कट्टा उड़ा दिया था। आरोपीगण को सामने आने पर मैं पहचान लूंगा। घटना के उपरांत पुलिस
मौके पर आ गई थी और मेरा इलाज दिल्ली एम्स में हुआ था। पुलिस थाना

करैरा द्वारा अपराध क्रमांक 167/ 2018 के तहत अपराध कायम किया गया था।उक्त आरोप में आरोपी बिजय जाटव, अभिषेक जाटव आरोपीगण को लूट के मामले में सात-सात साल की सजा तथा 5-5 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा तथा

अन्य धाराओं में सश्रम कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी धनंजय पाण्डेय अपर लोक अभियोजक व न्यायालय कार्यवाही में कोर्ट मुंशी हरीश तिवारी व स्वेता शर्मा ने न्यायालय कार्यवाही में सराहनीय सहयोग किया है।

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