ग्वालियर। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करैरा जिला शिवपुरी में सी०सी०एल०ई० गतिविधि में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभद्र नृत्य के चलते श्री संजीव अग्रवाल प्रभारी प्राचार्य एवं श्रीमती संगीता मांझी प्रभारी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए।
संभागीय आयुक्त दीपक सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार शासकीय उत्कृष्ट उ० मा० वि० करैरा जिला शिवपुरी म०प्र० में सी०सी०एल०ई० गतिविधि में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में
सी०सी०एल०ई० की चल रही ट्रेनिंग के दौरान
शिक्षको द्वारा किये जा रहे अभद्र डांस का वीडियों वायरल होने के कारण शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है। इस क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी से दिनांक 18 मई 2023 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।
श्रीमती संगीता मांझी प्रभारी प्राचार्य एवं श्री संजीव अग्रवाल प्रभारी प्राचार्य, मूल पद उच्च मा०शिक्षक शासकीय कन्या उ०मा०वि० नरवर जिला शिवपुरी द्वारा किया गया उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
अतएव श्रीमती संगीता मांझी प्रभारी प्राचार्य एवं श्री संजीव अग्रवाल प्रभारी प्राचार्य, मूल पद उच्च मा०शिक्षक शासकीय कन्या उ०मा०वि० नरवर जिला शिवपुरी को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम 9(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शिवपुरी म०प्र० रहेगा एवं निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।