रवींद्र कुमार चौधरी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत की गई है।
इस संबंध में जारी आदेश में थाना पोहरी के टपरपुरा निवासी धीरिया मोंगिया पुत्र कामेश्वर मोंगिया का शस्त्र लाइसेंस 135/2004/111/डीएम/एसआईपी पर दर्ज शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।