शिवपुरी। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय खुडा, वार्ड क्रं. 2 में पदस्थ शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक राजू गर्ग द्वारा कैम्प मे संलग्न दल के साथ अभद्रता किए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
शासकीय प्राथमिक विद्यालय खुडा के सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक राजू गर्ग द्वारा गतदिवस लाडली बहना योजना का कार्य बाधित करते हुये शासकीय कार्य में बाधा डाली गयी
तथा लाडली बहना योजना कैम्प दल के सदस्यों कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक शिक्षक, पर्यवेक्षक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाएवं हितग्राहियों के साथ अभद्रता किए जाने तथा
म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) का घोर उल्लंघन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबनकाल में सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक राजू गर्ग का मुख्यालय बीआरसीसी खनियाधाना रहेगा।