शिवपुरी। वर्ष 2023-24 में जिले में उपलब्ध पशुओं हेतु भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के भूसे को उद्योगो में ईंधन के रूप में जलाने पर एवं जिले के सरहदी राज्यों के लिये चारा भूसा का निर्यात किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने पशु चारा (निर्यात एवं नियंत्रण) आदेश 2000 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पशुओं के आहार में आने वाले समस्त प्रकार के चारे, घास, भूसा, चारा, कडवी (ज्वार के डंठल) को जिले से लगी
सरहदी राज्यों को निर्यात किये जाने एवं उद्योगो में गेहूं के भूसे का ईंधन के रूप में जलाने के लिए उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
कोई भी कृषक, व्यापारी या निर्यातक किसी भी प्रकार के पशु चारे का किसी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा शिवपुरी जिले से लगी अन्य राज्यों को बिना अनुमति के निर्यात एवं परिवहन नहीं करेगा एवं उद्योगो में गेहूं के भूसे का ईंधन के रूप में जलाने के लिए उपयोग नहीं करेगा।