भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऋण प्रदाय कराने हेतु आवेदन आमंत्रित

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शिवपुरी। म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में 15 इकाइयों एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 149 इकाइयों में ऋण प्रदाय कराने हेतु वर्ष 2023-24 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।


भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में ऋण बैंक के माध्यम से स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि 1 लाख से 50 लाख रुपए तक योजना में नियमानुसार उक्त राशि पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत 7 वर्ष के लिए देय होगी एवं गारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय होगी। सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जेसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, साइकिल मरम्मत, किराना व्यवसाय, फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, मोटर साईकिल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेंट हाउस, ढावा (रेस्टोरेंट) एवं होटल आदि व्यवसाय हेतु

परियोजना राशि 1 लाख से 25 लाख रुपए तक रहेगी। जिसकी पात्रता 18-45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो। आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। निवास प्रमाण-पत्र, कक्षा 8वी उत्तीर्ण की अंकसूची, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधारकार्ड, पेनकार्ड, सामग्री आईडी, राशनकार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो एवं मोबाइल नम्बर आवश्यक है।

 
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो एवं उसकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष हो, आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी हो, परिवार का आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो) निवास प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, पेनकार्ड, आधारकार्ड, समग्र आईडी, राशनकार्ड एवं आवेदक की पासपोर्ट साईज की फोटो एवं मोबाइल नम्बर आदि आवश्यक है। ऋण बैंक के माध्यम से स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि 10 हजार से 1 लाख रुपए तक योजना में नियमानुसार उक्त राशि पर ब्याज अनुदान 7 प्रतिशत 5 वर्ष के लिए देय होगी एवं गारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय होगी। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन समय में जनजातीय कार्य विभाग कलेक्ट्रेट शिवपुरी में संपर्क कर सकते हैं।

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