शिवपुरी। नगरीय निकाय शिवपुरी क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक मार्गो, भवनो, चौराहो आदि पर बिना अनुमति के होर्डिग, प्लेक्स एवं अन्य विज्ञापन सामग्री लगाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान निकाय क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक मार्गो, भवनो, चौराहो पर किसी प्रकार का विज्ञापन यथा होर्डिग, प्लेक्स एवं अन्य विज्ञापन सामग्री बिना पूर्व स्वीकृति के नही लगाए। शहर के माधव चौक एवं प्रमुख चौराहो पर किसी भी प्रकार की विज्ञापन सामग्री नहीं लगाई जाएगी। यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सम्पत्ति विरूपण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन / मीडिया नियम 2017 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।