शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के मार्गदर्शन में आज ग्राम दादौल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेक शर्मा तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी ने की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने सामाजिक न्याय कार्यक्रम श्रंखला के उपलक्ष में कहा कि सभी को न्याय पाने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है किसी व्यक्ति के साथ धर्म मूलवंस, जाति, जन्म स्थान निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता एवं जो व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजना प्राप्त करने के लिए पात्र है उन योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ दिला कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होगा जिसमें पैरा लीगल वालंटियर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ वीरेंद्र कुमार चढ़ार ने उपस्थित लोगों को बताया कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम है वह विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, बच्चे, आपराधिक हिंसा से पीड़ित व्यक्ति व प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति भी निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन दे सकता है। साथ ही अपील की कि राजीनामा योग्य आपराधिक सिविल राजस्व विद्युत वन विभाग आदि के मामले समझौता समाधान योजना के माध्यम से निराकरण करा सकते हैं। इस हेतु आवेदक पटवारी ग्राम कोटवार लाइनमेन तहसीलदार बीट गार्ड पैरा लीगल वालंटियर आदि के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम का मंच संचालन पीएलबी अभिषेक मांझी ने किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत दादौल की सरपंच जगजीत कौर एवं सचिव पवन कुमार बोहरे सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।