हत्या के आरोपी खेमू उर्फ खेमचंद्र को आजीवन कारावास की सजा

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करैरा। प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह द्वारा हत्या के एक मामले के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही1000 रु. के अर्थदण्ड भी दिया है। मामले के शासन की ओर से पैरवी धनंजय पाण्डेय अपर लोक अभियोजक ने की।


जानकारी के अनुसार मृतक फरियादिया ने देहाती नालसी रिपोर्ट दिनांक 11.12.2018 को लेख कराते हुए बताया कि मैं सुनारी चौकी के जोशी मोहल्ला में निवास करती हूं। फरियादिया प्रीति पत्नी खेमचंद्र जोशी आयु 30 साल ने घटनास्थल पर घायल अवस्था में दोपहर करीब 3:00 बजे दिनांक 10.12.2018 को बताया मेरे भानेज दमाद पवन जोशी मेरे घर आया था। मेरे भानेज दमाद पवन को लेकर मेरे पति सक करते थे, इस बात को लेकर मेरे पति (आरोपी) से विवाद हो गया था। मेरे पति / आरोपी ने जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे मैं काफी झुलस चुकी हूं। मौके पर मेरा भानेज दमाद पवन था जिसने घटना को देखा है व आग बुझाने की कोशिश की और में रिपोर्ट करती हूँ। इस तरह का उक्त कथन फरियादिया ने देहाती नालसी में अपने घायल अवस्था में कथन दिये थे। पूर्व में जीरो पर कायमी कर अपराध कायम किया गया। न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर एस.टी. नं. 63/ 2019 अंकित हुआ तथा कार्यवाही कर प्रकरण की सुनवाई की गई जिसमें आज न्यायालय में आरोपी खेमचंद्र को आजीवन कारावास की व 1000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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