शिवपुरी। कलेक्टर आक्षय कुमार सिंह ने भू-लेख पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करने एवं राजस्व अभिलेख में हेराफेरी करने पर तहसील पिछोर के ग्राम हिनोतिया दाखिली के पटवारी लालाराम आदिवासी को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करने की कार्यवाही की है।
तहसील पिछोर के ग्राम हिनोतिया दाखिली के पटवारी लालाराम आदिवासी द्वारा सर्वे क्रमांक 84 में भूमि स्वामी शीला पुत्री चतुरा जाति चमार के स्थान पर शिकायतकर्ता भारती पत्नि कमलसिंह का नाम बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से भू-लेख पोर्टल पर दर्ज किया गया। पुनः वर्ष 2021-22 में शीला पुत्री चतुरा का नाम खसरे में दर्ज किया। उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम (3) के अपेक्षा विपरीत होकर, अनुशासनहीनता व लापरवाही की श्रेणी में आने पर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत संबंधित को निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में श्री आदिवासी का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शिवपुरी रहेगा।