करेरा।तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा बाल संवर्धन एवं संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट माडल विद्यालय करैरा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री मोनिका यादव द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें मूल अधिकार एवं कर्त्तव्यों से अवगत कराते हुए बताया कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के अंतर्गत 06 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इसके अतिरिक्त निजी विद्यालयों में भी शासन द्वारा आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है जिससे की कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। बाल श्रम अर्थात चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना कानूनी अपराध है कई जगह टी-स्टाल पर कारखानों पर होटलों पर चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चांे से मजदूरी कराई जाती है जो कि कानून अपराध है।
इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अर्थात पाक्सो एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम आदि के बारे में भी जागरूक किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मुकेश शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ कानूनी जानकारी होना अतिआवश्यक है हम सभी को अपने दैनिक जीवन में कानूनों का पालन करना चाहिए ।
Similar Posts
error: Content is protected !!