शिवपुरी।जिला आपूर्ति अधिकारी ने समस्त हितग्राहियों से अपील की है कि संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पीओएस मशीन से ई-केवायसी एवं मोबाइल नम्बर सीडिंग 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराये।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन प्राप्त कर रहे परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ई-केवायसी एवं परिवार में किसी एक सदस्य की मोबाइल नम्बर की सीडिंग की जाना अनिवार्य है। उक्त कार्य निर्धारित समय-सीमा में नहीं कराये जाने की स्थिति में राशन सामग्री से वंचित किया जा सकता है। सुचारू रूप से खाद्यान्न सामग्री प्राप्त हो सके। इस हेतु 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से ई-केवायसी एवं मोबाइल नंबर सीडिंग कराये।
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