शिवपुरी।नगरीय निकायों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अरक्षित पदों पर निर्वाचन लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद का दावेदार हो तो उसे नाम निर्देशन में संगत स्थान पर अपनी जाति या वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य लिख देना या प्रारूप में मुद्रित इन शब्दों के सामने सही का निशान लगा देना पर्याप्त नहीं है। अभ्यर्थी को जाति अथवा वर्ग का उल्लेख करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वे नाम निर्देशन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षित पद से निवार्चन लड़ने वाला अभ्यर्थी यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
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