शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए 18 जुलाई तक की अवधि तक संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलैंस जोन) घोषित किया गया है। यह आदेश मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में जारी किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अधिनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत शिवपुरी जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक अथवा सार्वजनिक समारोह आदि के लिये लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा डीजे बैण्ड बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।
आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नगरीय निकाय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरान स्थित दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धन का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जाएगा। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जाएगें।
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